सहारा ग्रुप के को-ऑपरेटिव में फंसे हुए करोड़ों निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है।

 इस पोर्टल के माध्यम से पैसों की वापसी की प्रक्रिया बेहद सरल होगी, और 45 दिनों के अंदर निवेशकों के फंसे हुए पैसे उनके बैंक खातों में वापस आ जाएंगे।

सहारा के चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 4 करोड़ ऐसे निवेशकों को पैसे वापस मिल सकते हैं, जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है।

जिन निवेशकों का निवेश मैच्योर नहीं हुआ है, उन्हें फिलहाल पैसे वापस नहीं मिलेंगे। पोर्टल के माध्यम से सिर्फ उन्हीं को पैसे वापस मिलेंगे, जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है।

सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर 10,000 रुपये की सीमा लगाई है और यह सीमा उन्हीं निवेशकों के लिए लागू होगी जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। 

जिन निवेशकों का निवेश 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें भी फिलहाल 10,000 रुपये की राशि का ही भुगतान किया जाएगा।

निवेशक अपना नाम पोर्टल पर लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं और प्रमाणीकरण के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। 

 आवेदन करने के बाद, सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेजों की समितियाँ सहारा ग्रुप द्वारा 30 दिनों में सत्यापित करेगी। 

आवेदन करने के लिए निवेशक के पास सदस्यता नंबर, जमा खाता नंबर, आधार से लिंक किया गया मोबाइल नंबर, और जमा प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज होने आवश्यक हैं।